जानकारों का कहना है कि अनेक ब्रोकिंग हाउस, चैनल और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह के काम करते हैं। वे पहले शेयर खरीदने की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वे बेचना चाहते हैं। जब निवेशक खरीदना शुरू करते हैं तो शेयरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर यही लोग अपने शेयर बेच कर मुनाफा कमा लेते हैं।
सेबी ने एक बार फिर स्टॉक टिप्स देने वाले 10 मार्केट एक्सपर्ट पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, ये मार्केट एक्सपर्ट एक बिजनेस चैनल पर आकर स्टॉक टिप्स देते थे और भोलेभाले निवेशक को गुमराह करते थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच में पाया कि ये गेस्ट मार्केट एक्सपर्ट एक बिजनेस समाचार चैनल पर स्टॉक रिकमेंडेशन देने से पहले ही कुछ स्टॉक ब्रोकर फॉर्म को अपनी अनुशंसाओं के बारे में अग्रिम जानकारी साझा कर देते थे। ऐसे में वो फर्म पहले से ये शेयर ले लेते थे। जब ये रेकोमेंड करते थे तो भाव चढ़ता था। उस समय वे बेच कर निकल लेते हैं। इस चक्कर में आम निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, इस तरह मार्केट एक्सपर्ट और फर्म मिलकर मोटी कमाई करते थे।
सेबी ने इन सभी पर पाबंदी लगाई
मिली जानकारी के अनुसार, सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि गेस्ट मार्केट एक्सपर्ट किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल और सिमी भौमिक से स्टॉक रिकमेंडेशन संबंधी अग्रिम जानकारी के आधार पर निर्मल कुमार सोनी, पार्थ सारथी धर, एसएएआर कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मनन शेयरकॉम प्राइवेट लिमिटेड और कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी ने उन सौदों को पूरा कर लाभ कमाया। इसके कारण इन पर बैन लगाया जाता है। ये अब मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एक और बिजनेस चैनल के एंकर को सेबी ने बैन किया था। सेबी ने शो के एंकर हेमंत घई को फ्रंट रनिंग के मामले में 2.95 करोड़ रुपए वापस लौटाने को कहा था। यह वो पैसा था जो शेयर बेच कर कमाए गए थे। साथ ही उनके, उनकी मां और उनकी पत्नी पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
गलत कमाई वसूलने का भी निर्देश
बाजार नियामक सेबी ने शेयरों में कथित हेराफेरी के जरिये इन इकाइयों द्वारा जुटाए गए 7.41 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को जब्त करने का निर्देश भी दिया है। सेबी ने कहा कि इन संस्थाओं ने ऐसे शेयर सौदों के निपटान से 7.41 करोड़ रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया और इस लाभ को सहमति के तहत अतिथि विशेषज्ञों के साथ साझा भी किया गया। नियामक ने कहा कि इस तरह ये सभी संस्थाएं सौदा निपटान से हुई आय को जब्त करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं।
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