
मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
मुंबई के वर्ली इलाके में हिंट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां सड़क पर चल रहे 85 साल के बुजुर्ग बलराज परमानंद मेहरा को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। घायल अवस्था में बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दादर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बलराज मेहरा (बिजनेसमैन) अपनी एक निजी प्रापर्टी देखकर पैदल ही घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और फरार हो गया।

बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर
घटना में घायल होने के बाद जब लोगों द्वारा बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया तो उनकी मौत हो गई। दादर पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 281, मोटर व्हीकल एक्ट 134(ए), 134(बी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। बता दें कि बाइक चालक की पहचान यश नंदकुमार गावकर के रूप में हुई है जो मुंबई के वर्ली पुलिस कॉलोनी में रहता है। यश गावकर मुंबई पुलिस ने तैनात कॉन्स्टेबल का बेटा है। दादर पुलिस ने बाइक चालक की पहचान करने के बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
जांच में सहयोग करने का निर्देश
हालांकि प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे तत्काल गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस जारी कर पुलिस ने जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के ही पुणे शहर में एक कार चालक ने कई सारी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया था। हडपसर इलाके के JSPM कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ। यहां एक कार ने पहले तो कॉलेज की दीवार में टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार ने दीवार के किनारे खड़ी 3 गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। इसके बाद वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले अप्पा थोरात नाम के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया।

हिट एंड रन के नियम-कानून?
वाहन चालक अगर रोड एक्सीडेंट करने के बाद घायल को मदद किए बिना या पुलिस को सूचित किए बिना अगर मौके से भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। भारत में हिंट एंड रन गंभीर श्रेणी के अपराध में आता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

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