पाकिस्तानी पत्रकार हीरा बातुल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में बयान दिया। ज्योति पर ISI के लिए संवेदनशील जानकारी साझा करने और भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं।
हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल उनके समर्थन में सामने आई हैं। हीरा ने ज्योति की गिरफ्तारी का विरोध किया है, हालांकि उन्होंने यूट्यूबर का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना ज्योति का नाम लिए एक पोस्ट में कहा, ‘भारत ने अब अपने ही लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारत को ये बेवजह की कार्रवाई रोक देनी चाहिए।’

ज्योति और हीरा का कनेक्शन
जो अपने यूट्यूब चैनल ‘ट्रैवल विद जो’ के लिए जानी जाती हैं, 2023 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान हीरा बतूल से मिली थीं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को ‘बहन’ बताते हुए पोस्ट साझा की थीं। ज्योति के कुछ व्लॉग्स में हीरा भी नजर आई थीं, जिसमें वे अटारी-वाघा बॉर्डर और लाहौर के अनारकली बाजार जैसे स्थानों पर एक साथ दिखी थीं। खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ज्योति के पाकिस्तान से संबंधित पोस्ट्स को वहां के इन्फ्लुएंसरों, जिनमें हीरा बतूल भी शामिल हैं, द्वारा वायरल किया जाता था।
ज्योति पर जासूसी के गंभीर आरोप
34 साल की ज्योति मल्होत्रा को पिछले हफ्ते हिसार पुलिस ने न्यू अग्रसेन कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए संवेदनशील जानकारी साझा करने और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप है। जांच में सामने आया कि ज्योति 2023 से पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थीं, जिसे 13 मई 2025 को भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया था।

हीरा की पोस्ट पर खड़ा हुआ नया विवाद
हीरा की इस पोस्ट ने भारत-पाक तनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इस मामले में और खुलासों की उम्मीद कर रही हैं, जो इस जासूसी नेटवर्क की गहराई को उजागर कर सकता है। ज्योति पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।

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